सखी वन स्टाफ सेन्टर एवं संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में लगी शिकायत पेटी
18 वर्ष तक के आयु के बालक-बालिकाओं के सुरक्षा, संरक्षण, देखरेख, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में शिकायत व सुझाव दे सकते है
गरियाबंद :- किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2016 के नियम 17 (2) के तहत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में लगाये गये शिकायत व सुझाव पेटी एवं प्राप्त शिकायत का निपटान करने हेतु 30 जून 2021 को जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन अनुसार शिकायत व सुझाव पेटी लगाया गया है।
प्राप्त शिकायत/सुझाव का निपटान वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन मे किया गया है। जिसमें अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुये है।
गुमशुदा बालक/बालिका की जानकारी या उनसे संबंधित किसी तरह की शिकायत/सुझाव पेटिका में डाल सकते है। कोविड- 19 से प्रभावित/अनाथ बालकों की जानकारी से अवगत करा सकते हैं।
बाल गृह/बालिका गृह/बाल सुधार गृह में निवासरत बच्चों के प्रकरण से संबंधित सुझाव या समस्या से अवगत कराते हुये आवेदन, पेटी में डाल सकते हैं। किसी बालक/बालिका के साथ होने वाले लैंगिक अपराध/हिंसा/शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत/सुझाव पेटिका में डाल सकते हैं। जिले मेें बच्चे गोद लेने के लिये इच्छुक माता-पिता भी अपना आवेदन, सम्पर्क नम्बर, पता सहित पेटिका में डाल सकते हैं।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास गरियाबंद के सम्पर्क मोबाईल नम्बर- 7646964896 एवं संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) के मोबाईल नम्बर – 8319821895 से अधिक जानकारी लिया जा सकता है। जिले में 0 से 18 वर्ष तक के आयु के बालक/बालिकाओं के सुरक्षा, संरक्षण, देखरेख, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में निम्नांकित स्थानो पर शिकायत व सुझाव देने हेतु पेटी लगी हुई है।
किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति, साई मंदिर के सामने, बाबा सदन (सखी वन स्टाफ सेंटर के उपर) गरियाबंद में।
संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर गरियाबंद में लगी शिकायत व सुझाव पेटी में अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर्ता की जानकारी गोपनीय रखते हुये आवश्यक व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।