नई दिल्ली। एक जवाब दाखिल करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है वैसे ही राज्य भाषायी या फिर संख्या के आधार पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकने का अधिकार है।
केंद्र सरकार के अधिवक्ता अश्विनी कुमार ने दाखिल एक हलफनामे में यह जानकारी दी है।