केंद्र ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेज की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

केन्‍द्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्‍तावेज़ की वैधता 31 अक्‍टूबर तक बढ़ा दी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दस्‍तावेज़ की वैधता बढ़ाने से संबंधित कई परामर्श पिछले वर्ष और इस वर्ष जारी किये थे।

कोविड महामारी को ध्‍यान में रखते हुए दस्‍तावेज़ों की वैधता अब 31 अक्‍टूबर तक बढ़ा दी गई है।