सीबीडीटी ने पहचान विहीन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा इलैक्ट्रोनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया
नई दिल्ली :- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहचान-विहीन मूल्यांकन प्रक्रिया में एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में बदलाव किया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि आयकर पोर्टल में करदाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के लिए प्रमाणित माना जाएगा। इस कदम से पहचान-विहीन मूल्यांकन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि यह सरलीकृत प्रक्रिया कंपनियों के कर लेखा मामलों के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे पहले, कंपनियों और कर लेखा मामलों में डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करना अनिवार्य रूप से आवश्यक था।
