हाईकोर्ट से आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत, ECIR और सभी नोटिस रद्द
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) को निरस्त कर दिया। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह के आरोप थे। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट द्वारा जारी सभी नोटिस भी रद्द कर दिए। जीपी सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर यह फैसला आया।