जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक-2021 को स्वीकृति, जमाकर्ता की अधिकतम पांच लाख रूपये तक की जमा राशि सुरक्षित
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल जमा बीमा और क्रेडिट गांरटी निगम विधेयक-2021 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में प्रत्येक बैंक में जमा कर्ताओं की जमा राशि का अधिकतम पांच लाख रुपये सुरक्षित रहेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस विधेयक में बचत खातों, सावधि जमा, चालू या अनुवर्ती जमा जैसे बैंकों की सभी राशियों पर बीमे का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसमें वाणिज्यिक, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में विदेशी बैंक की सभी शाखाएं शामिल हैं।