फ्लाई ऐश प्रबंधन नियमों का एनटीपीसी सीपत ने नहीं किया उल्लंघन
रायपुर। एनटीपीसी सीपत द्वारा फ्लाई ऐश के निर्माण के दौरान कोई उल्लंघन तो नहीं किया गया है का मामला विधायक दिलीप लहरिया ने विधानसभा में उठाया। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने बताया किछत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कार्यपालन अभियंता, खारंग, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर, एवं कार्यालय उपसंचालक, कृषि, जिला बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत 03 वर्ष में एनटीपीसी सीपत के आसपास के ग्रामों में फ्लाई ऐश प्रदूषण से कृषि भूमि, जल स्त्रोत एवं जन स्वास्थ्य प्रभावित होने संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या निरंक है। फ्लाई ऐश प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एनटीपीसी सीपत को नोटिस जारी नहीं किया गया है, अपितु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कच्चेमाल/अपशिष्ट/उत्पाद/फ्लाई ऐश के परिवहन के संबंध में दिनांक 26/06/2024 को जारी एस.ओ.पी. का उल्लंघन किये जाने पर कार्यवाही की गयी है। की गयी कार्यवाही तथा अनुपालन की स्थिति की जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। फ्लाई ऐश प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में भूमि-भराव एवं परितक्त खदानों में फ्लाई ऐश के भराव हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 11/12/2024 को मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी किया गया है, जिसके अनुसार उद्योगों के द्वारा स्थल चयन करने के उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किये जाने पर, स्थल उपयुक्तता सम्बन्धी निरीक्षण उपरांत भराव हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। मंडल द्वारा जारी फ्लाई ऐश भराव हेतु अनुमति पत्र में निपटान स्थल पर पर्याप्त मात्रा में जल छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित करने, स्थल के चारों ओर मेड बनाने तथा कार्यपूर्णत: उपरांत मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण किये जाने हेतु शर्त निहित किया जाता है। फ्लाई ऐश अपवहन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु मण्डल द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस.) लागु की गई है, जो कि दिनांक 01/05/2025 से प्रभावशील है।
