IAS संतोष वर्मा को हाईकोर्ट से राहत, NSA लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में कानून पहले से ही अपना काम कर रहा है और अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज है, ऐसे में अलग से NSA लगाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। दरअसल, संतोष वर्मा पर ब्राह्मण समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने पाया कि मामले में पुलिस और संबंधित विभागों की कानूनी प्रक्रिया पहले से जारी है, इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले से फिलहाल आईएएस संतोष वर्मा को राहत मिली है, हालांकि उनके खिलाफ चल रही कानूनी और विभागीय जांच जारी रहेगी।
