बिना सहमति जमीन अधिग्रहण का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, कलेक्टर करेंगे शिकायत पर सुनवाई

डोंगरगढ़ के बहुचर्चित परिक्रमा पथ निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजनांदगांव कलेक्टर को याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई कर उसका परीक्षण करने और नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मामला ग्राम छीरपानी स्थित कृषि भूमि के कथित अधिग्रहण से जुड़ा है। याचिकाकर्ता फहीम अख्तर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर बताया था कि उसकी सहमति के बिना उसकी जमीन को डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ निर्माण के लिए अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह अपनी भूमि बेचना नहीं चाहता और न ही मुआवजा लेना चाहता है। उसने कलेक्टर को शिकायत देकर यह भी कहा था कि सड़क निर्माण के लिए आसपास पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध है, इसलिए निजी भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं है। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने अब कलेक्टर को मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।