सड़कों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, लोहे के पिंजरे वाले ट्रैक्टरों पर होगी कार्रवाई
उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशों के बाद बिना रबर टायर वाले आयरन केज व्हील (लोहे के पिंजरे वाले पहिए) ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे ट्रैक्टर, जिनका उपयोग खेतों में किया जाना चाहिए, उन्हें सीमेंट सड़क, हाईवे और सामान्य सड़कों पर बिना रबर टायर के चलाना नियमों के विरुद्ध है। विभाग के अनुसार, लोहे के पिंजरे वाले पहियों से सड़क की सतह खराब होती है और दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। इस संबंध में जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी बताया है कि कुछ क्षेत्रों में दोबारा ऐसे ट्रैक्टरों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं और हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए शपथ-पत्र का उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को बिना रबर टायर वाले आयरन केज व्हील ट्रैक्टरों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी करने की तैयारी की गई है।
