संभल की शाही जामा मस्जिद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बाहरी रंगाई-पुताई और लाइटिंग की सशर्त अनुमति

प्रयागराज:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल स्थित शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई की अनुमति देते हुए मस्जिद कमेटी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कार्य केवल बाहरी दीवारों तक सीमित रहेगा और किसी भी तरह का संरचनात्मक बदलाव या ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों पर लाइटिंग लगाने की भी अनुमति दे दी है, बशर्ते यह प्रक्रिया पुरातात्विक महत्व वाले इस ढांचे को कोई क्षति न पहुंचाए।

मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एक सप्ताह के भीतर इस कार्य को पूरा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि यह कार्य बिना किसी अवैध परिवर्तन के हो।

गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से बार-बार यह तर्क दिया जा रहा था कि मस्जिद के बाहरी हिस्से की मरम्मत और सौंदर्यीकरण की जरूरत है। हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया।

अब इस आदेश के बाद मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट की शर्तों के अनुरूप बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई और लाइटिंग की अनुमति मिल गई है। हालांकि, इसके लिए सभी कार्यों को एएसआई की निगरानी में करना होगा ताकि ऐतिहासिक विरासत को कोई नुकसान न पहुंचे।