राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों की बैठक में चुनावी प्रक्रिया और व्यय संबंधी दिशानिर्देशों पर हुई विस्तृत चर्चा
रायपुर : रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत आज कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस भवन के सभागृह में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सामान्य प्रेक्षक इफ्फत आरा और निर्वाचन व्यय प्रेक्षक सुनील गजभिये ने की। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह, एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप और उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
आचार संहिता और नियमों का पालन अनिवार्य
बैठक में सामान्य प्रेक्षक इफ्फत आरा ने सभी प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को चुनावी आचार संहिता का पालन करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को चुनाव संबंधी नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम की स्थिति में वे अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यालयों, सभाओं, रैलियों और वाहनों के उपयोग के लिए उचित अनुमति लेना आवश्यक होगा।
इसके अलावा, चुनावी व्यय सीमा का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को सतर्क किया कि वे चुनाव प्रचार के दौरान तय नियमों का पूरी तरह पालन करें और कोई भी गतिविधि आचार संहिता के विरुद्ध न हो।
ईवीएम से मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी
इफ्फत आरा ने बताया कि रायपुर नगर पालिक निगम के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराए जाएंगे। उन्होंने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए ईवीएम की प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी देने पर जोर दिया। मतदान के दौरान मतदाताओं को दो चरणों में वोट डालने होंगे –
- महापौर पद के लिए: ईवीएम पर सफेद लेबल में प्रत्याशियों के नाम प्रदर्शित होंगे, और मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी के सामने स्थित खुले बटन को दबाकर अपना वोट डाल सकेंगे। वोट डालते ही ईवीएम से एक छोटी बीप की आवाज सुनाई देगी, जो यह संकेत देगी कि मतदाता का वोट सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है।
- पार्षद पद के लिए: इसके बाद, मतदाता ईवीएम पर गुलाबी लेबल में प्रदर्शित प्रत्याशियों के नाम में से अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनकर वोट डालेंगे। इस बार ईवीएम से एक लंबी बीप की आवाज आएगी, जो यह दर्शाएगी कि पार्षद पद के लिए वोट सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है।
निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी
निर्वाचन व्यय प्रेक्षक सुनील गजभिये ने प्रत्याशियों को चुनावी व्यय की निर्धारित सीमा और उससे संबंधित नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र में महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
- प्रत्याशियों को अपने सभी खर्चों का विवरण उसी बैंक खाते से करना होगा, जिसे उन्होंने नामांकन के समय प्रस्तुत किया था।
- किसी भी व्यक्ति को नगद राशि के रूप में 10,000 रुपये से अधिक नहीं दिए जा सकते।
- व्यय की गणना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी रेट लिस्ट के आधार पर की जाएगी।
- सभी खर्चों की रसीदें संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्याशियों को व्यय की जानकारी के लिए तीन प्रारूप (क, ख और ग) उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें सभी खर्चों को स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।
- चुनाव प्रक्रिया के दौरान, प्रत्याशियों को कम से कम दो बार अपने व्यय लेखे (केवल प्रारूप क) का निरीक्षण करवाना होगा।
- चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर प्रत्याशियों को अपने व्यय लेखे का अंतिम विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
कानून-व्यवस्था और चुनावी नियमों के पालन की अपील
बैठक में एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से अपील की कि वे कानून का पूरी तरह पालन करें और किसी भी समस्या या संदेह की स्थिति में पुलिस को सूचित करें।
- किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या सभा के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- बिना अनुमति के किसी भी तरह के जुलूस या रैली का आयोजन न किया जाए।
- चुनाव प्रचार के लिए उतने ही वाहनों का उपयोग किया जाए, जितने की अनुमति प्राप्त हो।
सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण चुनाव कराने की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बैठक के दौरान सभी प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों से अपील की कि वे चुनाव को आपसी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना सभी प्रत्याशियों की जिम्मेदारी है।
इस बैठक के माध्यम से नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सभी संबंधित लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।
