घर बैठे कराना है रजिस्ट्री तो लगेंगे 25 हजार

रायपुर | राज्य सरकार ने प्रापर्टी की रजिस्ट्री के लिए उपभोक्ताओं को नई सुविधा दी है। इसके तहत अब उपभोक्ता घर बैठे ही अपनी रजिस्ट्री करवा सकते है। वे 25 हजार रुपये का शुल्क देकर अपने घर में ही रजिस्ट्री करवा सकते है।साथ ही उपभोक्ता को बिना टाइम स्लाट के अपने हिसाब से रजिस्ट्री करवानी है तो उसे 15,000 रुपये चुकाने होंगे।
नहीं लगाने होंगे कार्यालय के चक्कर

इस सुविधा के शुरू होते ही सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब रजिस्ट्री के लिए आपको रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही राज्य में यह अपनी तरह की नई सेवा है और पहली बार शुरू की गई है। इस बदलाव के लिए वाणिज्यक कर(पंजीयन) विभाग ने रजिस्ट्रीकरण एक्ट में संशोधन किया है। शुक्रवार को इसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित हो गई।
हक त्यागने पर भी सुविधा

अपना हक त्यागने के नियम में भी संशोधन किया गया है। इसमें परिवार के सदस्य के पक्ष में रजिस्ट्री होने पर 500 रुपये लगेंगे। परिवार के रिश्तेदार माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, भाई, बहन, पौत्र-पौत्री भी शामिल है। इनमें से किसी के भी पक्ष में हक त्यागने पर यह नियम रजिस्ट्री में लागू होगा। वहीं दूसरी ओर अचल संपत्ति की बिक्री, विनिमय या दान दो परिवार के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति के पत्र में हो तो ऐसे मामलों में रजिस्ट्री शुल्क बाजार मूल्य का चार प्रतिशत लगेगा।
अनुच्छेद सात में हुआ बदलाव

पंजीयन की प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार ने एक्ट के अनुच्छेद सात में बदलाव किया है। इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार के द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए 25 हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा। साथ ही रजिस्ट्री के