पीड़िता ने अबॉर्शन कराने मांगी अनुमति, अवकाश के दिन भी खुला कोर्ट

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए शीतकालीन अवकाश के बीच एक रेप पीड़िता गर्भवती नाबालिग के केस की सुनवाई की, जिसमें रायगढ़ कलेक्टर को दो दिन के भीतर मेडिकल करा कर 2 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल, नाबालिग ने गर्भपात कराने की अनुमति की मांग को लेकर याचिका दायर कर शीघ्र सुनवाई का आग्रह की है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की रहने वाली नाबालिग के साथ एक युवक ने पहले दोस्ती की, जिसके बाद उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। इस दौरान युवक ने उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। फिर वो लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। इस मामले में

पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन, पीड़िता नाबालिग की दिक्कतें कम नहीं हुई है। वो बिना शादी के मां बनने की दुख झेलना नहीं चाहती। लेकिन, कानूनी रूप से उसका गर्भपात भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वो दफ्तरों का चक्कर काट-काट कर परेशान होती रही। पीड़िता नाबालिग ने अबॉर्शन कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसने शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह भी की है।