हाईकोर्ट ने सिद्धिकी की जमानत याचिका को ठुकराया, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता जताई
कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्धीक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दुष्कर्म के आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया है। जस्टिस सी.एस. डियास ने स्पष्ट किया कि आरोपी का इस मामले में शामिल होने से इनकार और उसके खिलाफ पोटेंसी परीक्षण का होना अभी बाकी है, जो यह निर्धारित करेगा कि सिद्धीक यौन संबंध बनाने में सक्षम हैं या नहीं। अदालत ने यह भी बताया कि जमानत देने का यह मामला उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सिद्धीक पर आरोप है कि वह गवाहों को धमका सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।