ब्रेकिंग : अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कई शर्ते का करना होगा पालन
नई दिल्ली | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है | कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है | उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी| अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है| इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है|
हालांकि, जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं| जमानत के लिए उनपर वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थीं| जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे| इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी| इतना ही नहीं, इस मामले में वो कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे|
जमानत के लिए क्या शर्तें होंगी
- अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे|
- किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो|
- अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे|
- किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे|
- इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे|
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे|
