एलआईसी को धोखा, लोन की शिकायत में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा

जिले में परिवारिक सामूहिक संपत्ति को कूटरचना कर अपने नाम दर्ज कराकर लाखो रुपए के लोन लेकर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है।

बता दें कि संजय अग्रवाल पिता स्वं गौरीशंकर अग्रवाल, सत्यम विहार कालोनी, कोरबा ने एरिया मैनेजर LIC Housing Finance Ltd. को पत्र लिख कर परिवारिक सामूहिक भूमि पर संतोष अग्रवाल अनमोल अग्रवाल द्वारा लिये लोन को रद्द कर बंधक रखी गई परिवारिक भूमि को मुक्त करने पत्र प्रेषित किया है।

दरअसल ममला इस तरह है कि स्व. गौरीशंकर अग्रवाल ने अपने दोनों पुत्रों व दोनों पुत्रियों के नाम वसीयत द्वारा मृत्यु पूर्व बंटवारा कर दिया था। लेकिन बड़े पुत्र संतोष अग्रवाल एवं अनमोल अग्रवाल द्वारा सामुहिक संपत्ति खसरा नं. 493/262, रकबा 0.04 एकड़/0.16 हेक्टेयर भूमि व मकान को जो कि राजस्व रिकार्ड में इनके पिता स्व. गौरीशंकर अग्रवाल के नाम पर दर्ज थी, जिसको संतोष अग्रवाल द्वारा फर्जी तरीके से सच्चाई छुपाकर जाली हस्ताक्षर कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराते हुए LIC Finance से 2 लोन लोन क्र. (1) 12020009777 रूपये 25,50,000/- (रू. पच्चीस लाख पचास हजार) अपने पुत्र अनमोल अग्रवाल को-एपलीकेन्ट संतोष अग्रवाल एवं लोन क्र. (2) 120200008021, रूपये 63,00,000/- (रू. तिरसठ लाख) लोन लेने वाला अनमोल अग्रवाल पुत्र को एपलीकेन्ट संतोष अग्रवाल, इस तरह कुल रूपये 88,50,000/- (अठासी लाख पचास हजार) लोन लिया। इसकी जानकारी स्व. गौरीशंकर के छोटे पुत्र संजय अग्रवाल व भांजा विवेक सिंधानिया को हुई तो इन्होने अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जिस पर विधि अनुसार सुनवाई करते हुए सक्षम न्यायालय ने तहसीलदार को नाम चढ़ाने की कार्यवाही को दोषपूर्ण बताते हुए पुनः पूर्ववत गौरीशंकर अग्रवाल के नाम पर चढ़ाने आदेश दिया गया है। उक्त आदेश 15.07.2024 को पारित किया गया।

इस तरह संतोष अग्रवाल ने फर्जी तरीके से परिवारिक ज्वाईन्ट प्रापर्टी को अपने नाम कर LIC को धोखा देकर ज्वाईन्ट प्रापर्टी को बंधक रखते हुए 88,50,000/- का लोन ले लिया। जिसे संजय अग्रवाल द्वारा LIC अधिकारी को दिनांक 03.08.2024 को पत्र लिख बंधक भूमि को बंधक मुक्त करते हुए कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने निवेदन किया गया है व साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा पारित आदेश की कापी संलग्न की गई है।