नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्यों की 8 परिसंपत्तियां धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से कुर्क
नई दिल्ली :- प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्यों की आठ परिसम्पत्तियां धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की है।
इन परिसम्पत्तियों में गोवावाला परिसर की परिसम्पत्ति और मुम्बई के कुर्ला में व्यवसायिक इकाई, उस्मानाबाद जिले में एक सौ 47 एकड की कृषि भूमि, कुर्ला में तीन फ्लैट और बांद्रा में दो फ्लैट शामिल हैं।
नवाब मलिक को गोवावाला परिसर परिसम्पत्ति से जुडी कथित रूप से भूमि हडपने के मामले और भगोडे आतंकवादी दाउद इब्राहिम और उसके साथियों से जुडे धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिये धन जुटाने के मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
