स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली :- स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले अंतर्राष्‍ट्रीय उडानों के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्‍वघोषणा पत्र भरना होगा।

उन्‍हें कोविड-19 की नेगिटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। आरटीपीसीआर टेस्‍ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए।

दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्‍येक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

विमानन कंपनियों को केवल उन्‍हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी, जिन्‍होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्‍व घोषणा पत्र भरा होगा तथा आरटीपीसीआर टेस्‍ट की नेगिटिव रिपोर्ट अपलोड की होगी।

विमान में बैठते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रिीनिंग होगी और उन्‍हीं यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी, जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे।

भारत पहुंचने पर अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाया जाता है, तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा और स्‍वास्‍थ्‍य नियमों के अनुसार चिकित्‍सकीय देखरेख में रखा जाएगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कई देशों का भारत के साथ राष्‍ट्रीय मान्‍यता प्राप्‍त टीकाकरण प्रमाण पत्र या विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन से मान्‍यता प्राप्‍त टीकों को लेकर परस्‍पर समझौता है। इसी तरह कई ऐसे देश भी हैं, जिनका भारत के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, लेकिन वे राष्‍ट्रीय मान्‍यता प्राप्‍त या विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन से मान्‍यता प्राप्‍त टीके लगा चुके भारतीय नागरिकों को छूट देते हैं। ऐसे सभी देश जहां भारतीय लोगों को पहुंचने पर क्‍वारंटीन नहीं होना होता, उन देशों के यात्रियों को भी भारत आने पर कुछ ढील दिए जाने की अनुमति है। लिंक विदेश मंत्रालय की वेबसाइट तथा एयर सुविधा पोर्टल पर उपलब्‍ध है।

हालांकि जलमार्ग और सड़क के रास्‍ते आने वाले अंतर्राष्‍ट्रीय यात्रियों को भी ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा को छोडकर इन्‍हीं नियमों से गुजरना होगा। इन यात्रियों के लिए अभी ये सुविधा उपलब्‍ध नहीं है। पांच साल से कम उम्र के बच्‍चों को विमान में बैठने के दौरान और पहुंचने के बाद की जांच से छूट होगी।