सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया
नई दिल्ली :- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है।
बाजार नियामक सेबी ने कल मुंबई में अपनी बैठक में इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने के लिए संशोधनों को भी मंजूरी प्रदान की।
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के रूप में सोने के व्यापार के लिए गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना की जा रही है, जिससे सोने के घरेलू मूल्य का पारदर्शी तरीके से पता लगाने की व्यवस्था हो सकेगी।
सोने को प्रस्तुत करने संबंधी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स-ईजीआर कहा जाएगा और अन्य प्रतिभूतियों की तरह इसका व्यापार, क्लिरिंग और सेटेलमेंट किया जा सकेगा।
सेबी ने एक बयान में कहा कि गोल्ड एक्सचेंज के दायरे में ईजीआर की ट्रेडिंग और सोने की भौतिक डिलिवरी सहित एक समूची प्रणाली शामिल की जाएगी, जिससे देश में सशक्त स्वर्ण कारोबार स्थापित हो सकेगा।
गोल्ड एक्सचेंज भारत में मानक सोने के साथ ईजीआर की खरीद-फरोख्त के लिए एक राष्ट्रीय मंच होगा।
सेबी के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज का इस्तेमाल सामाजिक उद्यमियों द्वारा धन जुटाने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा। एसएसई मौजूदा शेयर बाजारों का एक अलग सेगमेंट होगा, जिसमें ऐसी सामाजिक संस्थाएं, मुनाफा न कमाने वाले संगठन और मुनाफा कमाने वाले सामाजिक उद्यम शामिल होने के पात्र होंगे, जिनका प्राथमिक लक्ष्य समाज कल्याण के लिए काम करना है।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज का फ्रेमवर्क सेबी द्वारा गठित एक कार्यकारी और तकनीकी समूह की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है।
सेबी ने विलय और अधिग्रहण लेन-देन को अधिक युक्तिसंगत और सुविधाजनक बनाने के लिए ओपन ऑफर करने वाली किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने के बारे में नियमों में संशोधित करने का भी निर्णय किया।
बोर्ड ने सुपर वोटिंग राइट्स शेयर फ्रेमवर्क से संबंधित पात्रता की शर्तों को सरल बनाने के भी उपाय किए हैं।
