सचिव विप्रदास मिस्त्री के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर चार सदस्यीय जांच टीम द्वारा जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन में मनरेगा योजना अंतर्गत हितग्राही रामजीत पिता साहेबा के नाम से स्वीकृत डबरी का निर्माण बिना कराये पैसा आहरण करना पाया गया।

पंचायत सचिव का उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता के श्रेणी में आता है व कार्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1999 के तहत मिस्त्री को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर नियत किया जाता है।

संबंधित सचिव को निलंबन अवधि मे जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।