सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली :- सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की समय-सीमा 30 सितंबर  तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने हर व्यक्ति के लिए अपने आयकर विवरण और पैन आवंटन संबंधी आवेदन में आधार संख्या को लिखना अनिवार्य कर दिया है।

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बिना ब्याज के विवाद से विश्वास भुगतान करने की समय-सीमा भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। उन्होंने घोषणा की कि कोरोना के इलाज पर हुए खर्च पर और कोरोना से हुई मौत के एवज में मिली अनुग्रह राशि पर कोई कर नहीं लिया जाएगा।

ठाकुर ने कहा कि अधिकतर करदाताओं को कोरोना के इलाज के लिए अपने नियोक्ताओं और शुभ चिंतकों से आर्थिक सहायता मिली है।

उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए अपने नियोक्ता अथवा अऩ्य किसी व्यक्ति से ली गई राशि को आयकर से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। नियोक्ता से प्राप्त पूरी राशि आयकर से मुक्त होगी जबकि अन्य व्यक्ति से ली गई दस लाख रुपये तक की राशि पर आयकर से छूट मिलेगी।