वित्‍त मंत्रालय ने कोविड से संबंधित उपचार के दौरान हुए खर्च पर कर रियायत देने की घोषणा की, टी डी एस भरने की तिथि भी बढाई

नई दिल्ली :- सरकार ने आज कोविड-19 के उपचार के दौरान हुए खर्च पर कर रियायत देने की घोषणा की है। वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नियोक्‍ता द्वारा अपने कर्मचारी या किसी व्‍यक्ति द्वारा किसी अन्‍य व्‍यक्ति के कोविड उपचार पर किए गए खर्च पर वित्‍त वर्ष 2019-20 और उसके बाद कर नहीं लगाया जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि इसके अलावा आयकर दाता को आवासीय मकान में निवेश करने पर भी कर छूट का लाभ तीन महीने से अधिक अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

उन्‍होंने कहा कि पैन नम्‍बर और आधार कार्ड को जोड़ने की अवधि भी तीस सितम्‍बर तक बढ़ाई गई है। विवाद से विश्‍वास के तहत ब्‍याज मुक्‍त भुगतान की अवधि भी 31 अगस्‍त तक बढ़ाई गई है।

ठाकुर ने कहा कि टीडीएस स्‍टेटमेंट जमा करने की तिथि तीस जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। कर छूट प्रमाण और विदेशी मुद्रा प्राप्‍ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 15 जुलाई से 31 जुलाई कर दी गई है।