लाॅकडाउन अवधि में कस्टम मीलिंग चावल जमा करने तथा इससे संबंधित गतिविधियों में शिथिलता
गरियाबंद 26 सितम्बर 2020:- कलेक्टर श्री छतर सिंह डेहरे ने जिले मे खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के कस्टम मिलिंग चावल जमा कराने, धान उठाव कराने, जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न भंडारण कराने तथा इससे संबंधित सभी गतिविधियों को लॉकडाउन से शिथिलता प्रदान किया है। कलेक्टर द्वारा जारी ओदश में कहा गया है कि केंद्रीय/राज्य भंडार गृह निगम के जिन गोदामों से सार्वजनिक विवतरण प्रणाली के खाद्यान्न का वितरण/भंडारण कराया जा रहा है, वहां शाखा प्रबंधक द्वारा साबुन, सेनेटाईजर मास्क की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। यदि सेनेटाईजर की व्यवस्था नहीं है, तो लिक्विड हैण्ड वाॅश अथवा साबुन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जावे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गोदाग के मुख्य हाथ धोने हेतु अनिवार्यतः व्यवस्था रखे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों, परिवहनकर्ताओं, उनके हमालों एवं उनके द्वारा प्रयुक्त भारी वाहनों को पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग करते हुए आवागमन हेतु छूट प्रदान किया जावें। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए जिला स्तरीय लाॅकडाउन की अवधि में कस्टम मीलिंग चावल जमा करने तथा इससे संबंधित सभी गतिविधियों को लाॅकडाउन में शिथिलीता प्रदान करने के संबंध में निर्देश दिये गये है।